गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तरप्रदेश 2022 । मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना | उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना ऑनलाइन फॉर्म | UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana Registration। UP Gambhir Sahayta Yojana |
UP Gambhir Bimari Sahayata – यूपी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी गम्भीर बीमारी सहायता योजना लागू किया गया था। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत उन गरीब परिवारों के लिए की है जो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे है। उन गरीब परिवार के पास बीमारी से लड़ने के लिए अथवा इलाज हेतु उपयुक्त पैसे भी नही है। उत्तर प्रदेश के नागरिक इस योजना के लागू होने से काफी आशावादी है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति योजना को इलाज हेतु वित्तीय सहायता सरकार द्धारा उपलब्ध कराई जायेगी। योजना का पुराना नाम मुख्यमंत्री राहत कोष है जिसे यूपी के बहुत से नागरिक जानते होंगे। अब यूपी मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को और भी सरल बनाने हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि’ के नेम से शुरू होगी।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको योजना से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे तो कृपया आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
(यूपी) मुख्यमंत्री UP Gambhir Bimari Sahayata योजना 2023
UP Gambhir Bimari Sahayata – यूपी सीएम द्वारा इस कोष से अवगत होने वाली धन राशि को पहले की तुलना में और भी सरल कर दिया जाएगा। योजना का लाभ राज्य के आर्थिक रूप से जूझ रहे और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को दिया जायेगा। आरोग्य निधि के अधीन गंभीर रोग से पीड़ित परिवार के दो मरीजों को इलाज हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी। जिसके लिए आपको निम्म मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रशासन को पहले पत्र लिख कर देना होगा। पीड़ित परिवार की मदद करने हेतु उत्तर प्रदेश विभाग जल्द से जल्द कोशिश कर रही है। UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana ke अंतर्गत राज्य में सभी गरीब और मजदूर लोग जो भवन निर्माण और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में शामिल हैं। वे सभी लोग इस योजना का उपयुक्त लाभ ले सकते हैं।

Apply उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना–
- सरकार द्धारा लागू करी हुई गंभीर बीमारी सहायता योजना को सबसे पहले समाजवादी सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत करी गई थी।
- इसके अनुसार राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत (Registration) हुए श्रमिकों और उनके परिवार को गंभीर बीमारी की स्थिति में उपचार हेतु लाभ अवगत कराना है।
गंभीर बीमा सहायता योजना की उपचार सूची :
- हृदय आपरेशन (Heart operation)
- गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplant)
- यकृत ट्रान्सप्लान्ट (Liver Transplant)
- मस्तिष्क आपरेशन (Brain operation)
- रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन (Spinal cord operation)
- पैर के घुटने बदलना (Knee flexion)
- कैंसर इलाज (Cancer treatment)
- एड्स उपचार (AIDS treatment)
(यूपी) गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ
इस योजना के अधीन प्रदेश सरकार द्धारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का इलाज मुफ्त में करा जाएगा । लाभार्थी खुद की या परिवार के किसी सदस्य का इलाज पास के किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में करवा पायेंगे। उपचार में लगने वाले खर्चे का कुल भुगतान का प्रबंध सरकार द्वारा ही करा जायेगा। अगर लाभार्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार कराते है तो उपचार की कुल राशि सीधे (Direct) अस्पताल को चली जायेगी।
(यूपी) गंभीर बीमारी सहायता योजना पात्रता व शर्तें
- गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ हेतु आवेदन कर्ता को राज्य निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन कर्ता को आर्थिक रूप से गरीब परिवार का होना चहिए।
- योजना का लाभ हेतु आवदेन कर्ता संविदा एवं सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक किसी भी तरह का कोई टैक्स का भुगतान न करता हो।
- योजना के लिए व्यक्ति भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत (Registrate) करवाया होना चाहिए ।
UP Gambhir Bimari Sahayata योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के इच्छुक प्रत्येक नागरिक के पास निम्म दस्तावेज आवश्यक हो –
- आधार कार्ड (AADHAR CARD)
- पहचान पत्र (VOTER ID)
- आवेदन कर्ता के पंजीकृत कार्ड की कॉपी
UP Gambhir Bimari Sahayata के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं उनकी शर्तें
दोस्तो UP Gambhir Bimari Sahayata के दस्तावेज निम्न प्रकार से है —
- निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र।
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी ।
- निर्धारित प्रारूप-2 पर सभी मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र।
- दवाईयों के खरीद पर लगे खर्च की राशि बिल/बाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा सत्यापित तथा भुगतान हेतु जांच किए हुए हो, जिनके द्वारा उपचार की क्रिया करी गई हो।
- अगर रोगी को अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो इस स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र देय होगा।
- इसके लिए जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में काम करा जाएगा। लाभार्थी विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय उपश्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित होंगे।
UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana की आवेदन प्रक्रिया
राज्य सरकार के नागरिकों को UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको आवेदन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। दिए हुए चरणों को फॉलो करके आप आनलाइन आवदेन कर सकते है –
- सबसे पहले आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा।

- अब यहां से आप आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
- डाउनलोड करने के पश्चात प्रिंटआउट लेके आपको आवेदन में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है ।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न(Attach) करना है।
- फॉर्म को पूरी तरह से कम्पलीट लेकर आपको अपने जिला श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र की जाँच करी जायेगी ।
- विभाग द्वारा जॉच में यदि आप पात्र है , तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- तो इस प्रकार से आप यूपी गंभीर बिमारी सहायता योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन पूरा कर लेंगे।
CONCLUSION
अगर आपको गंभीर बीमारी सहायता योजना से सम्बंधित कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते है । हम आपके सवालों का उत्तर देने की पुरी कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे द्वारा दी हुई जानकारी UP Gambhir Bimari Sahayata अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते है ताकि वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सके।