{Apply} प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023: PMSYM Yojana Registration

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की लिस्ट । PM Shram Yogi Mandhan Yojana | पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम फॉर्म । PM Shram Yogi Mandhan Yojana Apply । PMSYM Yojana Apply Online । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन

PMSYM Yojana – भारत देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अनेक तरह के आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं । सरकार द्वारा इन परेशानियों को दूर करने हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन होता है। इसी चीज को ध्यानमग्न रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है । इस PM shram Yogi mandhan Yojana का उद्देश्य उन सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना है । जिनकी आय ₹15000 या इससे कम हो । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा 1 फरवरी 2019 को इस योजना को आरंभ करने की घोषणा हुई थी। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे चालक, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि द्वारा पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना का लाभ हेतु लाभार्थियों को आवेदन करनी होगी ।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2023

इस योजना अर्थात प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी को शुरु किया गया था | इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रूपये की पेंशन हर महीने दी जायेगी । Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2022 के अधीन आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए | यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी , कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) , नेशनल पेंशन स्किम (NPS)तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य है तो वे इस योजना का लाभ नहीं पा सकते हैं | योजना का लाभार्थी होने वाले कामगार आयकर दाता भुगतानकर्ता नहीं होना चाहिए |

PMSYM yojana

लाभार्थी की मृत्यु या अपंगता होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ

अगर किसी आवेदनकर्ता की मृत्यु पेंशन प्राप्ति की अवधि में होती है तो वैसी स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा दिया जाएगा । इस पेंशन को केवल आवेदक के पति या पत्नी को ही दी जायेगी । लेकिन यदि आवेदक द्वारा नियमित अंशदान दिया गया हो और 60 वर्ष की उम्र होने से पहले ही दुर्भाग्यवश लाभार्थी स्थाई रूप से असक्षम हो जाता है एवं इस योजना के अधीन अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है तो वैसी स्थिति में उसके पति या पत्नी द्वारा नियमित रूप से भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है।

PMSYM Yojana Apply Online

PMSYM योजना में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक भी होनी चाहिए | इस योजना के अधीन आवेदन करने के पश्चात् आवेदनकर्ता को हर महीने प्रीमियम राशि देना होगा | जिसमे 18 साल की उम्र के श्रमिकों को मासिक 55 रूपये की धनराशि, 29 साल की उम्र वालो को मासिक 100 रु का धनराशि और 40 साल की उम्र वालो को मासिक 200 रु का धनराशि प्रीमियम जमा करना रहेगा | यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र अथवा डिजिटल सेवा केंद्र जाकर खुद का पंजीकरण करवा सकते है | योजना का लाभ हेतु पंजीकरण कराने के लिए बैंक खाता पासबुक ,आधार कार्ड लेकर जाना है |

Key highlights of PMSYM Yojana 2023

 योजना का नाम  प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
 किन्होंने शुरु की  वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल जी
 लॉन्च करने की तारीख  1 फरवरी
योजना शुरू होने की तारीख  15 फरवरी
 लाभार्थी  गैर-मान्यता प्राप्त (असंगठित) क्षेत्र के श्रमिक
 लाभार्थी की संख्या  10 करोड़ अनुमानित
 योगदान राशि  55 रुपये मासिक से 200 रुपये मासिक
 पेंशन राशि  3000 रुपये प्रति माह
 श्रेणी(Category)  केंद्र सरकार योजना
 ऑफिशियल वेबसाइट https://maandhan.in/shramyogi

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रु की पेंशन देकर आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है । साथ ही इस योजना से मिलने वाली धनराशि द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे के समय जीवन यापन कर पायेंगे और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे | PMSYM Scheme 2022 के तहत श्रमिकों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना है | भारत सरकार द्वारा देश के सभी गरीबो तथा मजदुर श्रमिकों को सरकारी योजनाओ के माध्यम से लाभ पहुँचाना तथा आर्थिक सहायता करना है |

PMSY योजना 2023

PMSY Scheme के अन्तर्गत अन्य योजनाएं जैसे LIC, EPFO, ESIC आदि चलती है । देश के जिन श्रमिकों के पास कोई निश्चित आय का श्रोत नहीं है और जोकि अपनी आय दैनिक रूप से जीवनयापन करने हेतु कार्यों पर निर्भर रहती है, वैसे नागरिक प्रधान मंत्री श्रमयोग योजना के लिए आवेदन के असली पात्र हैं । योजना के अंतर्गत डिजिटल सेवा वेबसाइट के जरिए PM-SYM योजना में पात्र नागरिको का नामांकन होगा । योजना के पात्र व्यक्ति ऑनलाइन मोड द्वारा इस योजना के अंतर्गत खुद का पंजीकरण करवा सकते हैं । योजना के अधीन पेंशन पाने के दौरान यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 प्रतिशत धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के अनुरूप दी जाएगी ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 के मुख्य तथ्य (Focus Fact)

  • इस योजना के सफल कार्यनव्य हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्यरत होगा ।
  • आवेदक द्वारा प्रीमियम मासिक राशि भी LIC कार्यालय में जमा करवाया जायेगा तथा योजना संपूर्ण होने पर आवेदक को प्रतिमाह पेंशन भी LIC द्वारा ही उपलब्ध होगी |
  • Government इस मासिक पेंशन की धनराशि लाभार्थी के खाते में सीधा बैंक ट्रांसफर की जाएगी |
  • आप किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप नीचे दी हुई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं |
  • पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, 6 मई तक करीब 64.5 लाख नागरिक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं |

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ (Benefits)

  • PMSYM योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे रिक्शा चालक ,ड्राइवर ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कारीगर आदि को दिया जाएगा ।
  • इस योजना के पात्र लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रूपये की पेंशन हर महीने भेजी जायेगी ।
  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आप जितना धनराशि योगदान देते हैं । उतना ही धनराशि सरकार भी आपके खाते में योगदान देती है ।
  • इसमें आपकी पत्नी को आपके मृत्यु के पश्चात जिंदगीभर आधी पेंशन 1500 रुपये मिलेगी ।
  • योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा देय राशि 3000 रूपये सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक. खातों में या जनधन खाते से ऑटोडेबिट सुविधा द्वारा ट्रांसफर करें जाएंगे ।
PMSYM नामांकन प्रक्रिया
PMSYM Yojana
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता है?
  • देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक
  • कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) के सदस्य
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के मेंबर
  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम (SEIC) के सदस्य
  • आयकर का भुगतान(Tax Payer) करने वाले व्यक्ति
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की लाभार्थी सूची
  • देश के छोटे और सीमांत किसान
  • भूमिरहित खेतिहर मजदूर
  • मछुआरा
  • पशुपालक
  • गावों में ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत चमड़े के कारीगर
  • बुनकर (Weaver)
  • सफाई कर्मी
  • घरेलू कामगार
  • सब्जी तथा फल विक्रेता
  • प्रवासी मजदूर (Migrant labour) आदि
PMSYM Yojana के अंतर्गत एग्जिट(छोड़ने) की शर्तें

अगर किसी कारण आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको दी गई शर्तों का पालन करना होगा ।

  • अगर आवेदनकर्ता 10 साल से पहले इस योजना को छोड़ता है तो उसके द्वारा जमाराशि बचत बैंक खाते में दिया जायेगा ।
  • आवेदक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवनसाथी योजना को जारी रख सकते है ।
  • अगर आवेदनकर्ता 10 साल या उससे अधिक समय के बाद छोड़ता है लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है । तो लाभार्थी को जमाराशि के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में जमाराशि या बचत बैंक दर पर जो अधिक होगा वो राशि दी जाएगी ।
  • सरकार द्वारा इन शर्तों के बावजूद NSSB की सलाह पर अन्य निकास प्रावधान शुरु हो सकता है ।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता (Eligibility)
  • इसके अंतर्गत लाभार्थी असंगठित क्षेत्रो का श्रमिक होना अनिवार्य है।
  • इन श्रमिकों की प्रति माह आय 15000 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए |
  • लाभार्थी की उम्र 18 –40 साल के बीच होनी चाहिए |
  • आपको इनकम टैक्स भुगतानकर्त नहीं होना चाहिए ।
  • योग्य व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार कार्ड(Aadhaar Card) होना अनिवार्य है ।
  • इस योजना के लिए बचत खाता भी जरूरी है ।
PMSYM Yojana 2023 (दस्तावेज़ )
  • आधार कार्ड (Aadhar card)
  • पहचान पत्र (Voter ID)
  • एक पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक (Bank A/c)
  • पत्र व्यवहार का पता
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करे? पुरी प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत जो इच्छुक व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी में आवेदन करना चाहते है तो आवेदक को सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड ,बैंक की पासबुक ,मोबाइल नंबर आदि के साथ नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाना है |
  • तत्पश्चात आवेदक को अपने सभी दस्तावेज़ CSC अधिकारी के पास जमा करना पड़ेगा |
  • इसके बाद CSC Agent आपका फॉर्म भरकर डाल देंगे तथा फॉर्म का रशीद प्रिंटआउट निकालकर आपको दे देंगे |
  • फिर आप इस फार्म का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले |
  • तो इस प्रकार से आपका PMSYM Scheme में सफलतापूर्वक आवेदन पूर्ण हो जायेगा |
CONTACT

आप संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण) श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए नंबर पर सपर्क कर या ईमेल करके सहयोग ले सकते है ।

Helpline: 1800 267 6888

E-Mail: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in

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